लखनऊ: बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने की आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की बेटी और सांसद संघमित्रा (MP Sanghamitra) और वादी के साथ मारपीट, गालीगलौज, जानमाल की धमकी साथ ही साजिश रचने का आरोप है। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्या, बेटी संघमित्रा अन्य आरोपियों के के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है।
अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल
आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा के अलावा मामले में नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला और रितिक सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। एमपीएमएलए कोर्ट (MPMLA Court) के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है।
कोर्ट में हाजिर न होना पड़ा महंगा
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे है। इसलिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। बता दें कि परिवाद में आरोप है कि वादी और संघमित्रा साल 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। आराेप है कि संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्या ने परिवादी को बताया कि संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो गया है।
शपथपत्र देकर खुद को बताया अविवाहित
परिवादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर ली। इसके अलावा आरोप है कि संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया जबकि बाद में वादी को पता चला की संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ था।
जब वादी ने साल 2021 में विधि विधान से विवाह करने के लिए कहा तो आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्या ने वादी के ऊपर कई बार कई स्थानों पर अन्य आरोपीयो से जानलेवा हमला कराया।