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    नई दिल्ली/गाजीपुर. उत्तर प्रदेश से मिली बड़ी खबर के अनुसार, आज में गैंगस्टर एक्ट (Gangaster Act) में बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।  इसके साथ ही साथ ही उन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी दें कि इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट का दोषी भी माना था।  वहीं  कोर्ट ने मुख्तार को यह सजा अवधेश राय हत्‍याकांड में सुनाई है। बता दें कि मुख्‍तार पर गैंगस्‍टर के 5 मामले दर्ज थे, इसमें 4 में वह बरी हो चुका है। 

    गैंगस्टर एक्ट में 10 साल कि सजा 

    मिली जानकारी के अनुसार, गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर आज दोष सिद्ध हो गया है।  दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में बहस किया।  जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट का दोषी भी माना और साथ ही मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई, वहीं उसे  5 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। 

    ED का भी शिकंजा कसा

    जानकारी दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर ED का भी शिकंजा कसा जा चूका है।  ED की कस्टडी रिमांड के पहले दिन कई मसलों पर उससे पूछताछ की गई है।  इसके तहत पहले दिन दो राउंड में बाहुबली अंसारी से लंबी पूछताछ हुई।  ED की दो अलग-अलग टीमों ने उससे पूछताछ की है।  एक टीम ने बीते शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक बयान लिया, जबकि दूसरी टीम ने रात 11 बजे से सुबह करीब 4 बजे तक पूछताछ की।  

    पूछताछ के दौरान मुख्तार के बयान की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है।  बताया जा रह है कि, अंसारी से पहले दिन मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर पूछताछ की गई थी।  वहीं कई महीनों से फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी के बारे में पूछताछ की गई थी।  लेकिन सूत्रों के मुताबिक अंसारी ने ED को इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 

    जानकारी हो कि, मुख्तार अंसारी जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उसके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ED की जांच के घेरे में हैं। साथ ही वह हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में अनेक मुकदमों का सामना भी कर रहा है।