
लखनऊ: एनआईए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था। उसने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था। अदालत ने उसे सजा सुनाने के दौरान इसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने का मामला माना है।
इससे पहले, आरोपी को सोमवार को सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में NIA/ATS की अदालत में लाया गया। अब्बासी ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था।
Death Penalty in Section 121 and life imprisonment in 307 IPC announced to Ahmed Murtaza Abbasi by NIA Court, in the Gorakhnath Temple attack incident in record 60 days of continuous hearing.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 30, 2023
अदालत के सजा सुनाने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि, लगातार 60 दिन के रिकॉर्ड तक सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है। इसमें धारा 121 IPC के तहत फांसी की सजा और 307 जो पुलिस पर हमला हुआ था उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि, सभी सबूतों को अदालत के सामने अच्छे से पेश किया गया, अदालत ने सबूतों को सही माना है। ये दिखाता है कि पुलिस की जांच सही थी। देश के खिलाफ जो साजिश थी उसको यूपी पुलिस ने बेनकाब किया है।
यह है मामला
बता दें कि, बीते अप्रैल 2022 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC के जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने धारदार हथियार से हमला किया था। वहीं, जवानों सें हथियार भी छीनने की कोशिश की थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमले के मामले का हमलावर नेपाल भी गया था। इस मामले संबधी जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, मुर्तजा IIT से पढ़ा है और वह आतंकवादी संगठनों की विचारधारा से प्रभावित था। पुलिस को जांच के दौरान अब्बासी के पास से जिहादी साहित्य और भड़काने वाले ऑडियो और वीडियो भी मिले थे।