नई दिल्ली/लखनऊ. आखिरकार कानपुर के सपा (Samajwadi Party) विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) ने आज यानी शुक्रवार को सरेंडर (Surrender) कर ही दिया। आज उनके साथ में उनके भाई रिजवान (Rizwan) भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि, इरफान 8 नवंबर की रात यानी बीते 20 दिन से फरार थे। विधायक की तलाश में चार राज्यों में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही थीं।
Uttar Pradesh | SP MLA Irfan Solanki and his brother Rizwan Solanki surrendered before Kanpur Commissioner Camp Office today.
They were booked by Police for allegedly harassing a woman and setting her house ablaze in a land dispute last month and they were on the run ever since pic.twitter.com/yfZozg9hir
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 2, 2022
वहीं आज जब पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के आवास पर सरेंडर करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। इसके साथ ही वे अपनी बेटी से लिपटकर वह रोने लगे। विधायक और उनके भाई के खिलाफ यह कार्रवाई पड़ोसी महिला का घर फूंकने के आरोप में हुई है।
Samajwadi Party MLA Haji Irfan Solanki with his brother Rizwan surrenders. He reached the residence of Commissioner of Police Kanpur BP Jogdand with two party MLAs, Amitabh Bajpai, Hasan Roomi. pic.twitter.com/ymR2cSxejs
— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) December 2, 2022
Courtsey: Ahmed Khabeer
मिली जानकारी के अनुसार, आज उनके घर कुर्की की नोटिस भी चस्पा हो सकती थी। ऐसा होता, इससे पहले ही इरफान ने सरेंडर कर दिया। दरअसल यह सारा उनके द्वारा और उनके भाई के खिलाफ यह कार्रवाई पड़ोसी महिला का घर फूंकने के आरोप में की जा रही है। दरअसल इरफ़ान और उनके पडोसी का सालों से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों प्लॉट पर अपना होने का दावा करते हैं। महिला का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में विधायक और उनके भाई ने प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर ही फूंक दिया था।
साथी विधायक @IrfanSolanki के साथ कमिश्नर ऑफिस में,
अल्लाह उनकी हिफाजत करे,@yadavakhilesh @samajwadiparty pic.twitter.com/Emzd01Yq7x
— Mohd Hassan Roomi (@HasanRoomiSP) December 2, 2022
Courtsey: Mohd Hassan Roomi
DCP क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही कोर्ट से उनके रिमांड की मांग की जाएगी। उनके खिलाफ धारा-212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी की धारा में FIR दर्ज की गई है।