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नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सदस्यता सोमवार को रद्द कर दी गई है।

गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर मामले में अफजाल को चार साल और मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने अफजाल पर एक लाख और मुख्तार अंसारी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है, “दोषी ठहराये जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया जाता है।”

उल्लेखनीय है कि गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर, 2005 को हुई हत्‍या तथा वाराणसी में 22 जनवरी, 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्‍या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी थी।

गौरतलब है कि अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया गया था । उन्हें 2019 के मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)