नई दिल्ली: गैंगस्टर और नेता रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें साल 2022 यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है।
हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठने की सुनवाई
जस्टिस हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। उमर अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एएसजी गरिमा प्रसाद ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन करना चाहिए।
Supreme Court grants anticipatory bail to Umar Ansari, son of gangster-turned-politician Mukhtar Ansari, in a criminal case registered against him during the 2022 Uttar Pradesh assembly elections for alleged violation of the model code of conduct. pic.twitter.com/jdTHHyF4zQ
— ANI (@ANI) May 6, 2024
कपिल सिब्बल कर रहे थे प्रतिनिधित्व
उमर अंसारी का केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा पुलिस ने एक बार भी जांच के लिए नहीं बुलाया है। वहीं अदालत ने इस मामले में उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी।