Supreme Court grants anticipatory bail to Umar Ansari
गैंगस्टर और नेता रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली।

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नई दिल्ली: गैंगस्टर और नेता रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें साल 2022 यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है।

हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठने की सुनवाई

जस्टिस हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। उमर अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एएसजी गरिमा प्रसाद ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन करना चाहिए।

कपिल सिब्बल कर रहे थे प्रतिनिधित्व

उमर अंसारी का केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा पुलिस ने एक बार भी जांच के लिए नहीं बुलाया है। वहीं अदालत ने इस मामले में उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी।