Yogi government, Grant, Uttar Pradesh Millet

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  • मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए श्रीअन्न महोत्सव व कार्यशाला का भी आयोजन कर चुकी है यूपी सरकार 
  • विभिन्न योजनाओं के तहत 11 से 16 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एफपीओ, किसान, उद्यमी 

लखनऊ: 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास भी किए गए। वहीं योगी सरकार भी श्रीअन्न व इससे जुड़े किसानों के उत्थान पर विशेष कार्य कर रही है। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए हाल में ही योगी सरकार ने श्रीअन्न महोत्सव व कार्यशाला का भी आयोजन किया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स बीज उत्पादन हेतु सीडमनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट एवं मिलेट्स स्टोर की स्थापना के लिए योगी सरकार अनुदान देने का सुनहरा अवसर उपलब्ध करा रही है। इसके लिए 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन/बुकिंग की जा सकती है। स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन/उद्यमी/कृषकों के द्वारा मिलेट्स मोबाइल आउटलेट/मिलेट्स स्टोर में से किसी एक के लिए ही आवेदन किया जाएगा। 

मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए सीडमनी
मिलेट्स बीज उत्पादन हेतु सीडमनी के तहत कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) आवेदन कर सकेंगे। इस पर प्रति एफपीओ चार लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत वे एफपीओ ही लाभ उठा पाएंगे,  जिन्होंने खरीफ-2023 में मिलेट्स के बीज का उत्पादन कराया हो और 100 क्विंटल मिलेट्स के विभिन्न फसलों के बीज सही प्रक्रिया से निकालकर भंडारित कर लिया गया हो। 

मिलेट्स प्रसंस्करण व पैकिंग सह विपणन केंद्र
वहीं मिलेट्स प्रसंस्करण व पैकिंग सह विपणन केंद्र के लिए भी उद्यमी व कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) आवेदन कर सकते हैं। एफपीओ कम से कम तीन वर्ष पुराने हों और इनका 100 लाख रुपये का टर्नओवर हो, वही पात्र माने जाएंगे। अनुदान के लिए अर्हता डी.पी. आर. के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 47.50 लाख रुपये होनी चाहिए।  

मिलेट्स मोबाइल आउटलेट व मिलेट्स स्टोर 
मिलेट्स मोबाइल आउटलेट एवं मिलेट्स स्टोर के लिए स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन/उद्यमी/कृषक आवेदन कर सकते हैं। डी.पी. आर. के अनुसार मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख एवं मिलेट्स स्टोर हेतु अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। विभाग की ओर से तय पात्रता के अनुसार वह कम से कम तीन वर्ष पुराने एवं मोबाइल आउटलेट के लिए वाहन तथा मिलेट्स स्टोर के लिए दुकान उपलब्ध हो। आवेदक संस्था के बैंक खाते में 10 लाख रुपये की पूंजी होना भी अनिवार्य है। 

आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदन के लिए पात्रता सर्वे एवं आवेदन की पूरी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल (www.agriculture.up.gov.in) पर उपलब्ध है।
  • आवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु उपलब्ध लिंक पर विवरण भर कर सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रिंट प्राप्त होने पर आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट भी प्राप्त होगी। 
  • आवेदनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन के प्रिंट को अन्य समस्त वांछित अभिलेखों सहित संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा।