Maharashtra government will soon bring a new textile policy, Aslam Shaikh said this about the development of powerloom sector
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सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन, मुंह पर मास्क लगाकर उद्योग शुरू करने की मंजूरी

भिवंडी. वैश्विक महामारी से हुए लाक डाउन की वजह से 60 दिनों तक पूर्णतया बंद रहा पावरलूम उद्योग अब लाक डाउन से मुक्त हो गया है. मनपा आयुक्त डॉ प्रवीण आष्टीकर नें वीडियो व परिपत्र जारी कर कंटोनमेंट जोन को छोड़कर अन्य समस्त स्थानों पर मौजूद पावरलूम उद्योग को नियमों के तहत शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है. 

पावरलूम उद्योग शुरू पर मजदूर नदारद

वैश्विक महामारी की वजह से रोजगार बंद होने से शहर के 70% से अधिक प्रवासी मजदूर मुलुक पलायन कर चुके हैं. 60 दिनों बाद पावरलूम उद्योग शुरू करने की मंजूरी शासन द्वारा दिए जाने के उपरांत पावरलूम मालिकों के समक्ष बगैर मजदूर उद्योग शुरू कैसे किया जाए यह चिंता सताने लगी है. भिवंडी शहर में दुख भोग कर गए हजारों मजदूर कब वापस अपने रोजी रोजगार पर लौटेंगे कहना बेहद मुश्किल है. पावरलूम मालिकों में जहां उद्योग फिर से शुरू होने की अपार खुशी है वहीं मजदूरों के न होने का गम भी सता रहा है. कंटोनमेंट जोन के बाहर पावरलूम उद्योग शुरू करने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन, मुंह पर मास्क, कारखाने के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था किए जाने को बंधनकारी बनाया गया है.

कंटोनमेंट जोन में नहीं शुरू होगा पावरलूम उद्योग

वैश्विक महामारी संक्रमण की वजह से घोषित कंटोनमेंट जोन क्षेत्रों में  पावरलूम उद्योग शुरू नहीं होगा. मनपा आयुक्त डॉ प्रवीण आष्टीकर नें कंटोनमेंट जोन में आने वाले  पावरलूम उद्योग के मालिकों को आगाह किया है कि, कंटोनमेंट जोन  में पावरलूम उद्योग शुरू करने पर  शासन द्वारा पाबंदी लगाई गई है. उक्त क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए है जिससे सावधानी हेतु क्षेत्र को कन्टोन्मेंट क्षेत्र घोषित कर लाकडाउन किया गया है.क्षेत्र कंटोनमेंट जोन फ्री अर्थात कोरोना संक्रमण से मुक्त होने अर्थात करीब 15 दिन के उपरांत ही पावरलूम उद्योग शुरू किया जा सकता है.भिवंडी मनपा आयुक्त आष्टीकर नें चेतावनी दी है कि, शासन नियमों का उल्लंघन करने वाले पावरलूम मालिकों पर साथी रोग प्रतिबंधात्मक कायदा के तहत  कार्यवाही की जाएगी. 

भिवंडी में 22 कंटोनमेंट जोन घोषित

भिवंडी मनपा आयुक्त डॉ प्रवीण आष्टीकर द्वारा भिवंडी शहर में वैश्विक महामारी संक्रमण को देखते हुए 22 कंटोनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटोनमेंट जोन घोषित क्षेत्र 

राजीव गांधी नगर कामतघर, फुलेनगर, भाग्यनगर ब्रह्मानंद नगर, सय्यद कंपाउंड नदी नाका, सलामत पुरा नदी नाका, नागांव गायत्री नगर, कुंभार आली ईदगाह क्षेत्र, शास्त्री नगर गैबीनगर क्षेत्र, घास बाजार निजामपुरा क्षेत्र, ओसवाल पोसवाल वाड़ी कामतघर एरिया, गोविंदनगर शांति नगर एरिया,महाडा कॉलोनी संगम पाड़ा क्षेत्र, भंडारी कंपाउंड एरिया, किदवई नगर अवचित पाड़ा एरिया, नागांव अवचित पाड़ा, रिवेरा मिल्लत नगर, न्यू आजाद नगर गायत्री नगर एरिया,आदर्श पार्क संगम पाड़ा एरिया, नवजीवन कॉलोनी पद्मानगर एरिया,अरिहंत सिटी, नेहरू नगर नवी बस्ती आदि क्षेत्र प्रतिबंधित कंटोनमेंट जोन में शामिल क्षेत्र हैं. मनपा आयुक्त डाक्टर प्रवीण आष्टीकर के आदेश अनुसार, कंटोनमेंट जोन घोषित क्षेत्र कोरोना संक्रमण मुक्त होने तक पावरलूम उद्योग बंद रहेगा.