The Delhi High Court has granted two weeks parole to a convict serving sentence in jail to attend his engagement and marriage.
शादी के लिए जेल से आजादी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में सजा काट रहे एक अपराधी को अपनी सगाई और शादी में शामिल होने के लिए दो हफ्ते की पैरोल दी है।

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति को अपनी सगाई और शादी में शामिल होने के लिए दो हफ्ते की पैरोल दी है। अदालत ने राहुल देव (Rahul Dev) नाम के व्यक्ति को राहत देते हुए कहा कि उसे पहले भी पैरोल (29 जनवरी से पांच मार्च तक) दिया गया था और उसने समय पर (छह मार्च को) आत्मसमर्पण कर दिया था।

न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने कहा, ‘‘तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता के आलोक में, मौजूदा याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता को दो हफ्तों के लिए पैरोल दिया जाता है।” देव को हत्या के अपराध और साक्ष्य गायब करने या झूठी सूचना देने के आरोप में दोषी करार देते हुए 2014 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उसने अदालत का रुख कर अपनी सगाई और शादी के लिए चार हफ्तों की पैरोल देने का अनुरोध किया था।

विवाह समारोह का आयोजन यहां 30 अप्रैल को आर्य समाज मंदिर में किया गया है। वह अभी मंडोली जेल में बंद है। अदालत ने निर्देश दिया कि पैरोल की अवधि दोषी की रिहाई की तारीख से गिनी जाएगी और उसे पैरोल खत्म होने पर तुरंत जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है।

(एजेंसी)