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  • मिशन बिगीन अगेन तहत सुधारित आदेश जारी

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वर्धा. महाराष्ट्र सरकार के निर्बंध कम करने के लिए मिशन बिगीन अगेन तहत सुधारित आदेश निर्गमित किया है. जिलाधिकारी ने विवेक भीमनवार ने हरिओम मिशन अंतर्गत निकाले आदेश तहत जिले के सभी दुकानें व बाजार सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक शुरू रहेंगे. तथा साप्ताहिक बाजार शुरू रखने के लिए अनुमति रहेगी. स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग  संस्थाएं 31 अक्टूबर बंद रहेगी. तथापि ऑनलाईन, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा को अनुमति रहेगी.

15 अक्टूबर से स्कूल व शाला में 50 प्रतिशत तक ऑनलाईन पढाई, अन्य शैक्षणिक काम के लिए उपस्थित रह सकेंगे. इस संदर्भ में मार्गदर्शक सूचना का पालन करना बंधनकारक होगा. कौशल अथवा उद्योजकता प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को कौशल विकास कार्यक्रम संलग्नित शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर को प्रशिक्षण की अनुमति होगी. तथा पी.एचडी व विज्ञान संकाय के पदव्युत्तर छात्र प्रयोगशाला का उपयोग कर सकेंगे. जिले के शासकीय व निजी ग्रंथालय को अनुमति दी गई है.

शादी ब्याह तथा अनेक घरेलू कार्यक्रमों को 50 लोगों की अनुमति होगी. शादी समारोह लॉन, बिना वातानुकुलित मंगल कार्यालय,  सभागार, घर तथा परिसर में 50 व्यक्ति की मर्यादा में अनुमति है. अंत्येष्टी के लिए 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे. साप्ताहिक बाजार व जानवरों के बाजार नगरपरिषद के मार्गदर्शक सूचना का पालन करने के लिए अनुमति दी गई है. उपरोक्त आदेश जिले के प्रतिबंधित क्षेत्र को छोडते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लागू रहेगा.

आदेश का पालन न करनेवाले व्यक्ति,संस्था अथवा समूह पर संक्रामक रोग निवारण अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम कानून तहत फौजदारी जुर्मानात्मक कार्रवाई की जाएंगी. ऐसा आदेश में बताया है.