Unlock Phase II

  • विवाह में शामील हो सकते है अब 50 रिश्तेदार
  • जिलाधिकारी ने निकाला आदेश
  • बॅंड बाजा भी होगा, कुछ शर्ते करनी होगी पुर्ण

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वर्धा. 23 मार्च से बंद मंगल कार्यालयों में पुन: शहनाई गुंजनेवाली है. इस संदर्भ में शनिवार को जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने आदेश निकाला है. कुछ शर्तो को आधार पर 50 लोगों की उपस्थिती में विवाह संपन्न होगा. शादी में बॅंड बाजे की धुन भी बजनेवाली है. जिससे खुशी के पल फिर लौटकर आनेवाले है. जिलाधिकारी ने शनिवार को निकाले आदेश में मंगल कार्यालय में विवाह कराने को हरी झंडी दे दी है. दुल्हा व दुल्हन वर्धा जिले के निवासी होने पर 50 लोगों के उपस्थिती में विवाह संपन्न हो सकता है.

इसके लिये तहसिलदार की अनुमति लेना आवश्यक है. अन्य जिले से बारात आने पर केवल दस बारातीयों अनुमती होगी. कंटेनमेंट जोन में निवासी व्यक्ती को विवाह के लिये अनुमती नही मिलेगी. शादी के दौरान पांच लोगों का बॅंड बाजा भी रहेगा. मंगल कार्यालय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरू रहेगा. साफसफाई तथा कोरोना संक्रमण के चलते दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा. विवाह के दिन केवल दस मजदुर मंगल कार्यालय उपस्थित रह सकते है, ऐसा आदेश कहां गया है. उल्लंघन होने पर मंगल कार्यालय के संचालक पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.