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वाशिम. जिले में 30 जून तक नई सुधारित नियमावली लागू रहेगी है़. जिसके तहत सभी दूकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरू रखने के लिए अनुमति दी गई है़ लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर अथवा ऐसे स्थानों पर जहां भीड़ पाई जाती है, उस प्रतिष्ठान या दूकान को बंद कर दिया जाएगा, यह जानकारी जिलाधिकारी ऋषिकेश मोडक ने दी है़ नई नियमावली अनुसार स्पा, सलून, ब्युटीपार्लर बंद ही रहेंगे़

 पेट्रोल पम्प सुबह 9 से शाम 5 बजे तक
जिले में रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा़ इस दौरान अत्यावश्यक सेवा छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को आवागमन नहीं करने दिया जाएगा. दूध संकलन व बिक्री,कृषि उत्पन्न बाजार समिति का कामकाज सुबह 5 से रात 9 बजे तक शुरू रख सकेंगे़ इसी तरह बैंकों का कामकाज सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेगा. नगर परिषद क्षेत्र से बाहर के पेट्रोल पम्प 24 घंटे शुरू रहेंगे तथा न.प. क्षेत्र के पेट्रोल पम्प सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही शुरु रखे जा सकेंगे.

जिले में शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग क्लास आदि बंद रहेंगे. शापिंग मॉल, होटेल आदि बंद रहेंगे़ विशेष अनुमति के सिवा रेलवे द्वारा यात्री परिवहन बंद रहेगी़. सार्वजनिक स्थानों पर मुंह पर मास्क, रुमाल, गमछा, दुपट्टे का उपयोग बंधनकारक रहेगा़ विवाह समारोह के लिए 50 लोगों की उपस्थिति रखी जा सकेगी. अंत्यविधि के लिए अधिक से अधिक 20 व्यक्तियों के लिए अनुमति रहेगी़ आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी.