Another move of Pakistan on Kulbhushan Jadhav, said- India should take advantage of the offer of 'consular' access

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति पर सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है।  पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

इससे पहले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया था कि भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए। सुनवाई के दौरान वकील की नियुक्ति के मुद्दे पर गौर किया गया था। भारतीय सेना के 50 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में “जासूसी और आतंकवाद” के गंभीर आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। 

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत से कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेशों का पालन करने के लिए पाकिस्तान ने भारत को ‘कांसुलर’ पहुंच प्रदान किया। हालांकि उसने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है।

अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया कि वह जाधव पर आदेश भारत को भेजें। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार से भारतीय उच्चायोग को वकील नियुक्ति का प्रस्ताव देने के लिए कहा था। 

इस्लमाबाद हाई कोर्ट ने पहले पाकिस्तान के कानून मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गई थी।

इंटरनैशनल कोर्ट ने साल 2019 में भारत के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि जाधव के लिए भारतीय अधिकारियों को काउंस्लर संपर्क की इजाजत दी जाए लेकिन कई अटेम्प्ट के पाकिस्तान ने जाधव के लिए काउंस्लर संपर्क के लिए न्यौता तो दिया, लेकिन भारतीय उच्चायोग अधिकारियों को अबाध तरीके से मुलाकात का मौका नहीं दिया। जिसके चलते पाकिस्तान की इमरान खान सरकार मामले के रिव्यू के नाम पर भी वह मनमाना फैसला थोप सकते हैं।