imran khan
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    लाहौर/ नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान () को बड़ी रहत मिली है। उन्हें लाहौर उच्च न्यायालय ने सोमवार को विदेशी फंडिंग मामले में सुरक्षात्मक जमानत दे दी है।

    उल्लेखनीय है कि, विदेशी धन प्राप्त करने और विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में पीटीआई प्रमुख खान सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। साल 2014 में पार्टी के एक संस्थापक सदस्य द्वारा यह मामला दायर किया गया था।  इस शिकायत में उन्होंने पार्टी के वित्त पोषण में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का दावा किया था। हालांकि, पीटीआई ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

    गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख और 10 अन्य के खिलाफ विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

    एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री सहित अभियुक्तों ने विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन किया और सभी नामित व्यक्ति निजी बैंक खाते के लाभार्थी थे।