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इस्लामाबाद:  पाकिस्तान (Pakistan) के निर्वाचन आयोग ने जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरैशी (Shah Mehmood Qureshi)  को सरकारी खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के मद्देनजर उन्हें पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी (67) को ऐसे समय में अयोग्य ठहराया गया है जब आठ फरवरी को देश में आम चुनाव होने हैं।

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) सरकार की कार्रवाई के बावजूद और अपने प्रसिद्ध चुनाव चिह्न बल्ले के बिना चुनाव लड़ रही है। खान और कुरैशी को गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने विशेष अदालत के 30 जनवरी, 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान और कानून के अनुसार कोई भी दोषी व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ईसीपी ने शनिवार को कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, मखदूम शाह महमूद कुरैशी ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ के संविधान के अनुच्छेद 63(1)(एच) के साथ चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 232 के तहत अयोग्य हो गए हैं।”