यवतमाल. कोविड-19 के कारण होने वाली संक्रामक स्थिति को देखते हुए, इस वर्ष ईद-ए-मिलाद (मिलादून नबी) जुलूस के सरल तरीके से मनाने के बारे में सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा-निर्देश के यवतमाल जिले के लिए लागू किए गए गए है. ईद–ए–मिलाद (मिलादुन नबी) किसी अन्य धार्मिक त्योहार की तरह घर पर मनाया जाना चाहिए. ईद-ए-मिलाद जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रतिबंधत क्षेत्र में वर्तमान में प्रतिबंध लागू रहेंगे. कोई ढील नहीं होगी.
ईद-ए-मिलाद के मौके पर, पैगंबर मोहम्मद की याद में मुस्लिम बस्तियों में प्याऊ लगाए जाते है. सबिल निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति मांगी जानी चाहिए. उस स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों को उपस्थित नहीं होना चाहिए. इस स्थान पर सील की हुई पानी की बोंतलें वितरित की जानी चाहिए. साबिल की जगह को साफ रखना चाहिए और सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए.
यह त्यौहार बस घर पर रहकर मनाया जाना चाहिए और सरकार के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. साथ ही सामाजिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए. समाज में नागरिकों को एक साथ त्योहार नहीं मनाना चाहिए. कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर जैसे उपक्रम चलाए जाए और उपक्रमों के दौरान स्वच्छता जागरुकता पैदा की जानी चाहिए.
कोविड-19 वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सरकारी राहत, पुनर्वास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा संबंधित पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.