- आयोग के निर्देशों के बाद उम्मीदवारों में नाउम्मीदी, नामांकन रुके
यवतमाल. राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम के तहत स्थानिय स्वराज्य संस्थाओं कें चुनावों लिए जा रहे है, इसमें यवतमाल जिले में 6 नगरपंचायत के सदस्य पद के चुनावों के लिए फिलहाल घमासान जारी है, एैसे में चुनाव आयोग ने एैन वक्त पर ओबीसी आरक्षण के मुददे पर राज्य सरकार के अध्यादेश को सुप्रिम कोर्ट ने नकार दिया. जिससे न्यायालय के फैसले की पृष्ठभुमी पर चुनाव आयोग ने ओबीसी सीटों पर होनेवाले चुनावों को फिलहाल रदद कर दिया है.
ओबीसी आरक्षण पर होनेवाले फैसले को देखते हुए कल 6 दिसंबर को नामांकन दर्ज करने की अंतीम तिथी थी.लेकिन इसे एक दिन आगे बढाकर 7 दिसंबर किया गया था.जिससे आज जिले की 6 नगरपंचायतों के आमचुनावों के लिए नामांकन पर्चे दाखिल करने की अंतीम दिन बडे पैमाने पर नामांकन पर्चे दाखिल कीए गए. लेकिन ओबीसी आरक्षण पर राज्य की महाविकास आघाडी सरकार ने जारी किए अध्यादेश को सर्वोच्च् न्यायालय ने नकार दिया.
जिसके बाद चुनाव आयोग के निर्देशों पर स्थानिय चुनाव विभाग ने नगरपंचायत के ओबीसी आरक्षीत सीटों पर होनेवाले चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद अब जिले में 5 नगरपंचायतें जहां पर 27 फिसदी ओबीसी आरक्षण के तहत कुल 18 आरक्षीत सीटों पर पर्चे भरे जाने थे,उन्हे छोडकर यहां पर आम चुनाव की प्रक्रिया पुरी की जाएंगी.
आज 7 दिसंबर को नामांकन पर्चे भरते समय दोपहर 2 बजे के दौरान चुनाव आयोग को सुप्रिम कोर्ट की सुचना प्राप्त नही हुई थी,इसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद राज्य चुनाव आयोग का पत्र जिला चुनाव विभाग प्रशासन को मिला, जिससे जिले की नगरपंचायतों के चुनावों में नामांकन दर्ज करते समय चुनाव अधिकारीयों ने माईक से सुचना देते हुए ओबीसी आरक्षण के तहत नामांकन पर्चे दाखिल करनेवाले उमीदवारों के आवेदन स्वीकार नही कीए.
इस समय चुनाव निर्णय अधिकारीयों ने ओबीसी आरक्षीत सीटों पर चुनावों को स्थगिती देने की सुचना दी.जिससे ओबीसी आरक्षण के तहत नामांकन भर रहे उम्मीदवारों में निराशा दिखाई दी. अब ओबीसी सीटों को छोडकर नगरपंचायत चुनावों में पुर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव प्रक्रीया पुरी की होंगी.हालांकी इसके बाद भी आरक्षीत सीटों पर चुनावों को लेकर क्या निर्णय होता है, इस ओर चुनाव लडने के ईच्छुक ओबीसी प्रवर्ग के उम्मीदवारों की निगाहें टिकी हुई है.21 दिसंबर को जिले की नगरपंचायतों में आमचुनावों के लिए मतदान होंगा.
बता दें की जिले में 6 नगरपंचायतें है, जहां पर अन्य प्रवर्गों के साथ ही 27 फिसदी ओबीसी आरक्षण के मुताबिक सदस्यत्व चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन अब न्यायालयीन आदेश की पृष्ठभूमि पर चुनाव आयोग के निर्देशो के मुताबिक 5 नगरपंचायतों में ओबीसी आरक्षीत सीटों पर चुनाव नही होंगे. बता दें की ओबीसी आरक्षीत सीटों के के तहत कलंब, महागांव, बाभुलगांव नगरपंचायतों में ओबीसी की प्रत्येक स्थान पर 4 सीटें,रालेगांव, मारेगांव में प्रत्येक स्थान पर 3 इस तरह 18 सीटों पर चुनावों को स्थगित किया गया है,जबकी झरी जामणी नगरपंचायत में ओबीसी आरक्षण के तहत कोई सीट नही है.