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नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता मोहम्मद फैजल पीपी (Mohd Faisal PP) की सदस्यता बहाल कर दी। इससे फैजल को बड़ी राहत मिली है। फैजल को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद जनवरी में निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। बाद में उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली जिसके बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है।  

लक्षद्वीप के सांसद (Lakshadweep MP) मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा बहाल कर दी गई। बता दें कि ऐसा ही कुछ मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी है। उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई है।अगर उन्होंने ऊपरी कोर्ट में अपील की और कोर्ट से उन्हें राहत  मिल जाती है तो उनकी भी सदस्यता बहाल हो सकती है।  

लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे फैजल ने सत्र अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था और उन्हें दोषी ठहराये जाने तथा सजा के फैसले को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी 2023 के आदेश के मद्देनजर मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता से अयोग्यता का फैसला समाप्त कर दिया गया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से पहले फैजल की सदस्यता बहाल करने का निर्णय आया है।