रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को अदालत की तरफ से झटका लगा है। बेटे के फेक सर्टिफिकेट मामले में आज़म खान (Azam Khan) उनकी पत्नी तजीन फातिमा (Tazeen Fatima) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दोषी करार दिया। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला रामपुर (Rampur) की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में लिया गया। यह मामला आज़म खाने के बेटे अब्दुल्ला आज़म के कथित दो जन्म प्रमाणपत्रों (Fake Birth Certificate) से जुड़ा हुआ था।
शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। काजिम ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था।