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  • मोहोड़ की याचिका पर हाइकोर्ट का फैसला

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अमरावती. शिक्षक चुनाव के लिए जिलाधिकारी ने 29 व 30 नवंबर तथा 1 व 3 दिसंबर को ड्राइ-डे घोषित किया है, 4 दिन ड्राइ-डे के खिलाफ अमरावती जिला परमीट रुम एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष नितिन मोहोड़ ने मुंबई हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. जिस पर मुंबई हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति पितडे की अदालत ने परमीट रुम एसोसिएशन के पक्ष में फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने शिक्षक चुनाव पर सिर्फ 2 दिन ड्राइ-डे के आदेश दिए है. इन आदेशों में 1 दिसंबर को चुनाव के मतदान के दिन सुबह 8 से देर शाम 6 बजे तक तथा 3 दिसंबर को मतगणना के दिन पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक ड्राइ-डे घोषित करने के आदेश संबंधित विभाग को जारी किए है. ऐसी जानकारी याचिकाकर्ता नितिन मोहोड़ ने दी. परमीट रुम एसो.की ओर से एड.जेमीनी कासट व शाम देवानी ने पैरवी की.

2017 में भी हाइकोर्ट ने दिया था फैसला

नितिन मोहोड़ ने बताया कि वर्ष 2017 में पदवीधर विधायक चुनाव के दौरान भी कलेक्टर ने इसी तरह से 4 दिन का ड्राइ-डे घोषित किया था.  जिसे परमीट होल्डर ने हाईकोर्ट में याचिका दायरकर चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश रद्द कर सिर्फ चुनाव के दिन सुबह 8 से शाम 6 बजे तथा मतगणना के लिए ड्राइ-डे ऐसे 2 दिन के आदेश दिये थे. एक बार फिर हाईकोर्ट ने परमीट रुम धारकों को न्याय दिया है.

आदेश पर होगा अमल

हाईकोर्ट से 2 दिन के ड्राइ-डे के आदेश निकले है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन अब तक उनके पास अधिकृत कोई आदेश नहीं पहुंचा है. आदेश मिलते ही 2 दिन ड्राइ-डे के बारे में नए आदेश जारी किए जाएगे. – राजेश कावले, अधीक्षक, एक्साइज