औरंगाबाद. शहर में कोरोना के बढ़ते कहर पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था। इस निर्णय में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) 4 अप्रैल तक लगाने का निर्णय हुआ था। इसमें औरंगाबाद जिला प्रशासन (Aurangabad District Administration) ने बढ़ाते हुए नाइट कर्फ्यू 15 अप्रैल 2021 तक जारी रखने का निर्णय (Decision) लिया है। इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया।
कलेक्टर सुनील चव्हाण ने एक आदेश जारी कर बताया कि कोविड महामारी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन बिगेन अगेन के प्रावधान 15 अप्रैल तक लागू रखा है। उसके अनुसार नाइट कर्फ्यू 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों का हर नागरिक सख्ती से पालन करें। यह अपील कलेक्टर सुनील चव्हाण ने की। सरकार के मिशन बिगेन अगेन के मार्गदर्शक सूचनाओं को जिले में अमलीजामा पहनाने के लिए जिलाधिकारी सुनील चव्हाण के अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता, जिला परिषद सीईओ डॉ. मंगेश गोंदावले, एसपी मोक्षदा पाटिल, नोडल अधिकारी श्रीमंत हारकर उपस्थित थे।
विशेष दलों की नियुक्ति की जाए
कलेक्टर ने कहा कि नियमों का पालन न करनेवाले नागरिकों पर कार्रवाई करने के लिए वार्ड स्तर तथा ग्रामीण परिसर में विकली बाजार के गांव ढूंढकर वहां विशेष दलों की नियुक्ति की जाए। मनपा क्षेत्र में भीड़ वाले इलाके और संवेदनशिल वार्ड में जरुरत के अनुसार चार पर्यवेक्षकों का दल हो। जिसमें एक कर्मचारी मनपा को होना चाहिए। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय भी दो दल तैयार करें। हर दल में कोविड प्रतिबंधक नियमों का पालन न करनेवाले कम से कम 100 वाहनों पर कार्रवाई करें। ऑटो रिक्शा में सिर्फ दो ही यात्री बिठाए। महामंडल के बसेस, निजी टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनियां इन सभी को 50 प्रतिशत यात्री बिठाने को लेकर सख्त सूचनाएं देने के आदेश कलेक्टर सुनील चव्हाण ने दिए।