मुंबई: सोना (Gold) और आभूषण खरीदने-बेचने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry Of Consumer Affairs) ने कहा कि 31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क (HUID) के सोने के आभूषण और सोना नहीं बेची जाएंगी। चार अंकों और छह अंकों की हॉलमार्किंग (Hallmarking) को लेकर ग्राहकों के भ्रम को दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।
नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे
नए नियमों के लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से केवल छह अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक हॉलमार्किंग मान्य (Valid) होगी। इसके बिना सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा ग्राहकों के लाभ के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय (Decision) लिया गया है। साथ ही चार अंकों की हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों की बिक्री (Sale) छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना नहीं हो सकेगी। सरकार ने डेढ़ साल पहले सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य (Compulsory) करने के प्रयास शुरू किए थे। सोने की हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता (Purity) का प्रमाण पत्र (Certificate) है। यह 16 जून, 2021 तक स्वेच्छा से लागू होता है। इसके बाद सरकार (Govt) ने चरणबद्ध तरीके से सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला किया। पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में अनिवार्य किया गया था और दूसरे चरण में 32 और जिले जोड़े गए। जिससे कुल जिलों की संख्या 288 हो जाती है। इसमें 51 और जिले जोड़े जा रहे हैं।
HUID नंबर क्या है?
जैसे प्रत्येक व्यक्ति के पास पहचान के लिए आधार कार्ड होता है, वैसे ही आभूषणों की पहचान के लिए हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (HUID) संख्या होती है। हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर एक छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जिसमें ज्वैलर्स द्वारा असाइन किए गए नंबर और अक्षर होते हैं। इस नंबर की मदद से ज्वैलरी (Jewellery) से जुड़ी हर जानकारी मिल जाती है। जैसे गहनों की क्वालिटी (Quality), वजन और इसे किसने खरीदा आदि। ज्वेलर्स को यह जानकारी बीआईएस पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। हॉलमार्किंग के समय ज्वेलरी के प्रत्येक पीस को एक HUID दिया जाएगा और हर ज्वेलरी के लिए यूनिक होगा।