मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of Rs 12.19 crore on ICICI Bank Ltd. for contravention and non-compliance with the RBI directions on ‘Frauds classification and reporting by commercial banks and select Fls’: RBI pic.twitter.com/nZeI174wrW
— ANI (@ANI) October 17, 2023
रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है।
यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है। आरबीआई के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है। (एजेंसी)