SEBI
रोज वैली ग्रुप की 22 संपत्तियों की नीलामी (फाइल फोटो )

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नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नियामकीय मानकों का उल्लंघन करने पर शेयरप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Sharepro Services Private Limited) के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 13 लोगों पर कुल 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 

बाजार नियामक सेबी ने इन लोगों पर एक लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है। इनमें शेयरप्रो की उपाध्यक्ष इंदिरा करकेरा पर 15.08 करोड़ रुपये और कंपनी के प्रबंध निदेशक गोविंद राज राव पर 5.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

इनके अलावा सेबी ने बलराम मुखर्जी, प्रदीप राठौड़, श्रीकांत भलकिया, अनिल जाठान, चेतन शाह, सुजीत कुमार अमरनाथ गुप्ता, भवानी जाठान, आनंद एस भलकिया, दयानंद जाठान, मोहित करकेरा और राजेश भगत पर भी जुर्माना लगाया गया है।

सेबी ने अपने 200 पृष्ठों के आदेश में कहा कि धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कम-से-कम 60.45 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों और 1.41 करोड़ रुपये के लाभांश का दुरुपयोग किया गया था। इसके अलावा धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कुछ गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का भी दुरुपयोग किया गया था।