नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (Crude Oil) पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) को 3,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है।
1 मार्च से लागू होगी दरें
एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया गया है लेकिन डीजल के निर्यात पर लगने वाले कर को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
इसके अलावा पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले कर को पहले की तरह शून्य रखा गया है। नई दरें एक मार्च से प्रभावी हो गई हैं।
पहली बार 2022 में लगाया था कर
देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया गया था। इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों को होने वाले असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इन कर दरों की समीक्षा की जाती है।