चंद्रपुर शहर में पीओपी मूर्तियों पर पाबंदी, 10 हजार का दंड वसूलेगी मनपा

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    • दुकान सील, डिपॉजिट जब्त, दो वर्ष बंदी सहित प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत फौजदारी कार्रवाई

    चंद्रपुर. गणेशोत्सव को एक महीने रह गया है. मात्र अभी से तैयारी शुरू हो गई है. केन्द्र सरकार ने श्रीगणेश की पीओपी मूर्तियों पर बंदी घोषित की है. इसके अनुसार चंद्रपुर शहर में पीओपी मूर्ति की निर्मिति, आयात, भंडारण, विक्री ना हो इसके लिए कड़े नियम लगाये गए है. गणेश मूर्ति की दुकान में पीओपी मूर्ति पाये जाने पर दस हजार का जुर्माना, दुकान सील, डिपॉजिट जब्त, दो वर्ष बंदी सहित प्रदूषण नियंत्रण कानून अनुसार फौजदारी कार्रवाई की जाएगी ऐसा आदेश मनपा के आयुक्त राजेश मोहिते ने दिया है.

    चंद्रपुर शहर महानगर पालिका की नयी प्रशासकीय इमारत में पीओपी मूर्ति बंदी संदर्भ में शहर के मूर्तिकारों की बैठक आज सोमवार 9 अगस्त को आयुक्त राजेश मोहिते के अध्यक्षता में ली गई. इस समय अतिरिक्त आयुक्त विपीन पालीवाल, उपायुक्त अशोक गराटे, सहायक आयुक्त धनंजय सरनाईक, सहायक आयुक्त शीतल वाकडे, सहायक आयुक्त विद्या पाटिल, वैद्यकीय अधिकारी स्वच्छता डा. अमोल शेलके सहित स्वच्छता अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल  प्रतिनिधि उपस्थित थे.

    बैठक में पीओपी मूर्ति पर बंदी के संदर्भ में मूर्तिकार प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया सुनी गई. इस समय सभी ने बंदी को सहयोग करने की सकारत्मकता दर्शायी, विक्री करनेवाले सभी मूर्तिकारों का पंजीयन किया जाएगा. पंजीयन के लिए डिपॉजिट राशि निश्चित कर इसके लिए झोन स्तर पर सुविधा की जाएगी. सहायक आयुक्त के नेतृत्व में पुलिस विभाग, मूर्तिकार, सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, स्वच्छता निरीक्षक की समिति बनाकर झोन निहाय पथक कार्रवाई करेंगा.

    गणेशोत्सव के दौरान प्रदूषण की हानि हो ऐसी मूर्तिया ना बनाये, मूर्तियों का विसर्जन ना करते हुए प्रतिकात्मक विसर्जन करें, मूर्ति दान करें, सार्वजनिक मंडल की 4 फूट की मूर्ति और घरेलू 2  फूट की मूर्ति हो, घरेलू मूर्तियों का विसर्जन घरों में करे, या मोबाईल विसर्जन कुंड या कृत्रिम तालाब में करे, निर्माल्य कुंड का उपयोग करें, सिंगल युज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें ऐसा आवाहन अतिरिक्त आयुक्त विपीन पालीवाल ने किया.महापौर ने भी पर्यावरणपूरक मूर्तियों बनाने पर जोर देते हुए कहा कि उत्कृष्ट तीन मूर्तिेंयों को पुरस्कृत किया जाएगा.