Javed Akhtar's defamation case: against Bollywood Actress Kangana Ranaut : court rejects plea for change of magistrate
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अख्तर (76) ने पिछले साल नवंबर में मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि रनौत ने एक टीवी साक्षात्कार में उनके खिलाफ मानहानि की टिप्पणी की थी जिससे उनकी छवि को क्षति पहुंची।

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    Court warns Kangana Ranaut in Javed Akhtar defamation case, know what is the matter: बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को यहां एक अदालत ने अंतिम बार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट प्रदान की और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया। अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, आर आर खान ने अख्तर की वह अर्जी भी खारिज कर दी जिसमें रनौत को गिरफ्तार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर अभिनेत्री सुनवाई की अगली तारीख को पेश नहीं होती हैं तो शिकायतकर्ता फिर से आवेदन दायर कर सकता है।

    मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता ने रनौत की उस याचिका पर जवाब दिया जिसमें अभिनेत्री ने पेशेवर कारणों से अदालत में स्थायी तौर पर उपस्थित होने से छूट का अनुरोध किया था। साथ ही रनौत को गिरफ्तार करने का निर्देश देने के लिए भी आवेदन किया गया था। अदालत की कार्यवाही के दौरान रनौत के वकील ने अनुरोध किया कि उन्हें आज उपस्थित होने से छूट दी जाए जिसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा, “आरोपी के वकील की ओर से दायर छूट की अर्जी को आज अंतिम बार स्वीकार किया जाता है। आरोपी के वकील को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई की अगली तारीख को आरोपी को पेश करे।”

    अख्तर (76) ने पिछले साल नवंबर में मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि रनौत ने एक टीवी साक्षात्कार में उनके खिलाफ मानहानि की टिप्पणी की थी जिससे उनकी छवि को क्षति पहुंची। (भाषा)