Rajkumkar Santoshi

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जामनगर: फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी (Rajkumar Santoshi ) को ‘चेक रिटर्न’ मामले (Cheque Return Case) में सोमवार को यहां एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी। संतोषी को पिछले महीने इस मामले में दो वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी और शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

जामनगर के वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश की अदालत ने 17 फरवरी को संतोषी को दो वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी और फैसले पर उच्च अदालत में अपील करने के लिए आदेश पर 30 दिनों की रोक लगाई थी। जामनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश एस. के. बक्शी ने संतोषी को भुगतान की 20 प्रतिशत राशि अदालत में जमा करने का निर्देश देने के बाद सोमवार को जमानत प्रदान कर दी।

जानकारी के लिए बता दें कि उद्योगपति अशोक लाल ने  फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक फिल्म के निर्माण के लिए संतोषी को एक करोड़ रुपये उधार दिए थे, जिसके एवज में फिल्म निर्माता ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के 10 चेक दिए थे। जब बैंक खाते में धनराशि की कमी के कारण चेक बाउंस हो गए तो लाल ने उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया और संतोषी द्वारा पैसे वापस करने में विफल रहने के बाद 2017 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

लाल के वकील पीयूष भोजानी ने कहा था, ‘‘इसके बाद, आरोपी ने अपने खिलाफ दायर मामले को मुंबई की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया, जिसे शिकायतकर्ता ने सत्र अदालत में चुनौती दी। सत्र अदालत ने निर्देश दिया कि संतोषी के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई जामनगर में की जाए।” इसके बाद अदालत ने फिल्म निर्माता के खिलाफ समन जारी किया लेकिन वह इसका जवाब देने में विफल रहे थे।