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गोंदिया. मरारटोली निवासी कु.सायली दुरवास भोयर की संदिग्ध मृत्यु प्रकरण में बंदी रोहित डोंगरे (18) को न्यायालय से जमानत मंजूर हो गई है. प्रकरण को लेकर न्यायाधीश पुरी के समक्ष अधिवक्ताओं ने तर्को के साथ अपनी दलीलें रखी. एड. शैलेंद्र गडपायले ने कहा कि लड़की मायनर थी, इसका अपहरण एक लड़का नहीं कर सकता.

इस प्रकरण में पुलिस को पास्को लगाकर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए. इस पर न्यायधीश पुरी ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि 3 दिन के पीसीआर के बाद भी कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दिया.

प्रकरण में पुलिस की राय स्पष्ट दिखाई नहीं दी. वह दुर्घटना के साथ अपहरण की जांच कर रही है. इसके साथ ही जांच अधिकारी ने आरोपी की पुन: पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत देने के साथ ही बेलेबल अफैन्स होने से आरोपी को 15 हजार रु. मुचलके पर जमानत दी है. आरोपी की ओर से एड. भगत ने पैरवी की. जबकि सरकार की ओर से एड. बोरीकर, सहायक के रूप में एड. शैलेंद्र गडपायले व एड. राहुल बोरकर ने पक्ष रखा है.