Court rejects ED investigation plea in the case against Jet Airways
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मुंबई: मुंबई (Mumbai) की एक सत्र अदालत (Session Court) ने जेट एयरवेज (Jet Airways) के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (ED) को हस्तक्षेप का आदेश देने से मना करने के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी। जेट एयरवेज और इसके प्रवर्तकों नरेश गोयल (Naresh Goyal) तथा उनकी पत्नी अनिता गोयल (Anita Goyal) के खिलाफ एमआरए मार्ग पुलिस थाने में धोखाधड़ी तथा आपराधिक विश्वासघात का एक मामला दर्ज किया गया था।

 मामला शहर के अकरब ट्रेवल्स इंडिया द्वारा दी गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। इसमें एयरलाइन (जो अब बंद हो चुकी है) और गोयल दंपती पर उससे 46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी गोयल दंपती और कर्ज में बुरी तरह से फंसी जेट एयरवेज के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच कर रही है। पिछले महीने ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी देकर पुलिस की छानबीन वाले धोखाधड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने एजेंसी को अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद, ईडी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि वह इसी मामले के आधार पर गोयल दंपती के खिलाफ धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि, सत्र अदालत ने एजेंसी की समीक्षा याचिका खारिज कर दी और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। कर्ज के बोझ तले बुरी तरह से दबी हुई जेट एयरवेज का परिचालन अप्रैल 2019 में बंद हो गया था।