नई दिल्ली: एअर इंडिया की उड़ान में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पेश किया गया था। जहाँ अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि, आरोपी शंकर मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान की बिजनेस क्लास में नशे की हालत में बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। जिसे आज दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने महिला की ओर से एअर इंडिया को दी गई शिकायत के आधार पर चार जनवरी को मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
Air India passenger urinating incident of Nov 26 | Accused Shankar Mishra sent to 14 days judicial custody by Delhi’s Patiala House court pic.twitter.com/b8cMCDJ0V2
— ANI (@ANI) January 7, 2023
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने आरोपी मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित करते हुए कहा कि चालक दल के सदस्यों और सहयात्रियों सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस को उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सिर्फ इसलिए कि जनता का दबाव है, ऐसा न करें। कानून का पालन करें।”
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उपरोक्त सभी कारणों के मद्देनजर… गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है। आरोपी की अनुपस्थिति में भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। बयान दर्ज किए जा सकते हैं और उसकी पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है।”
अदालत ने कहा कि सबूतों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया जांच में सहयोग नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड पर गौर करने से पता चलता है कि आरोपी जांच में शामिल होने से जानबूझकर बच रहा था। आगे की जांच करने के लिए, चालक दल के सदस्यों के बयान दर्ज करने को लेकर उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।”
दलीलों के दौरान, अदालत ने पुलिस से पूछा कि उसे आरोपी की हिरासत की आवश्यकता क्यों है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘दूसरों से पूछताछ, पहचान के लिए उसकी (आरोपी) आवश्यकता नहीं है। सब पता चल गया है? उसकी हिरासत की आवश्यकता क्यों है? किसी और की गिरफ्तारी नहीं होनी है। पुलिस हिरासत का कोई आधार नहीं है।” पुलिस ने दलीलों के दौरान अदालत में कहा कि चालक दल के सदस्यों ने स्थिति को नहीं संभाला और कथित अपराध में उनकी भी मिलीभगत थी।
पुलिस उपायुक्त (हवाई अड्डा) रवि कुमार सिंह ने कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस के एक दल ने आईजीआईए मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। उसे दिल्ली लाया गया और मामले में जांच की जा रही है। बेंगलुरु पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी बेंगलुरु के संजय नगर में अपनी बहन के घर रह में रहा था और बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस की मदद की। (भाषा इनपुट के साथ )