नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में फंसे आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party, AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। आज (सोमवार, 18 मार्च) हुई सुनवाई में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिरे से खारिज कर दिया है।
धन शोधन के आरोप में हुए थे गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। जैन ने इन आरोपों से इनकार किया था। उनको सितंबर 2019 को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दी गई थी। लेकिन अब उन्हें दोबारा जेल जाना होगा।
Supreme Court rejects bail plea of former Delhi Minister Satyendar Jain in money laundering case. pic.twitter.com/TKxazE8nPK
— ANI (@ANI) March 18, 2024
पिछले साल मिली थी राहत
इस सुनवाई तक सत्येंद्र जैन अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर थे। शीर्ष अदालत ने जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा। आप नेता ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जहां से उन्हें फिर निराशा ही हाथ लगी है।