के कविता (पीटीआई फोटो )
के कविता (पीटीआई फोटो )

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को शनिवार को 23 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी मामलों के विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने हिरासत के अनुरोध संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर यह आदेश सुनाया। न्यायाधीश ने कहा कि बीआरएस नेता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि यह देखा गया है कि उनके कथित असहयोग के कारण जांच अटक गई है।

ईडी ने दावा किया था कि कविता शराब कारोबारियों की लॉबी ‘साउथ ग्रुप’ से जुड़ी हुई थीं। ईडी के अनुसार, लॉबी 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मामले के एक आरोपी विजय नायर को शरत रेड्डी, कविता और एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित ‘साउथ ग्रुप’ से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली और ये राशि आप नेताओं को देने के लिए नायर को दी गई। एजेंसी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को अदालत के समक्ष पेश किया और 10 दिन की हिरासत मांगी। हालांकि, अदालत ने केवल 23 मार्च तक की हिरासत प्रदान की। 

अदालत में पेश किए जाने के दौरान कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया और कहा, ‘‘हम इसे (मामले को) अदालत में चुनौती देंगे।” केंद्रीय एजेंसी कविता (46) को कल शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आई थी। सुनवाई के दौरान, वकील नीतेश राणा के साथ कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने न्यायाधीश से कहा कि उनकी गिरफ्तारी ‘अवैध’ थी। वकील ने संघीय धनशोधन रोधी एजेंसी पर कविता को गिरफ्तार करते समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। 

उन्होंने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने एजेंसी की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर कविता की याचिका पर 19 मार्च को होने वाली सुनवाई से पहले कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। हालांकि, ईडी ने कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी अदालत के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईडी ने अदालत को बताया, ‘‘मामले में के. कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत, गवाहों के बयान हैं।”  एजेंसी ने कविता पर मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया।   

एजेंसी ने अदालत को बताया, ‘‘हमने कविता से आमने-सामने की पूछताछ के लिए कई गवाहों को बुलाया है।” आरोपी की इस दलील पर कि ईडी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है, न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी की गिरफ्तारी करना किसी भी आदेश की अवमानना है या नहीं, यह एक सवाल है, जिसका फैसला उच्चतम न्यायालय को ही करना है, न कि इस अदालत को।” न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और कथित अपराध को अंजाम देने में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जांच के उद्देश्य से उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने की आवश्यकता है। इसलिए, आरोपी को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा जा रहा है।”

इस बीच, बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी द्वारा कविता की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए शनिवार को तेलंगाना के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘बीआरएस ने के. कविता की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन किया।” इसने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया।