AAP MP Sanjay Singh targeted BJP on electoral bonds
AAP सांसद संजय सिंह

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (7 फरवरी) को आबकारी नीति ‘घोटाले’ से (Delhi Excise Policy Case) जुड़े धन शोधन मामले में आप नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका खारिज की। इस मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा, “इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।” 

ईडी द्वारा 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किए गए सिंह ने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं दिखाई गई है। जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया और दलील दी कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने और उपयोग करने में शामिल थे।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वी के सक्सेना की सिफारिश के बाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी।