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    नई दिल्ली: पटना (Patna) की एक रियल एस्टेट कंपनी (Real Estate Company) की 2.62 करोड़ रुपये की संपत्तियों (Property) को धन शोधन रोकथाम कानून (Prevention of Money Laundering Act) के तहत कुर्क (Attach) किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह जानकारी दी। पाटलीपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार सिंह को एजेंसी ने सितंबर में गिरफ्तार किया था। जिन दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया है वे झारखंड की राजधानी रांची में हैं।

    ईडी ने पटना पुलिस की प्राथमिकी और आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद बिल्डर समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि सिंह और पाटलीपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड तथा अन्य कंपनियां ‘‘धोखाधड़ी, ठगी, बेईमानी और जनता का धन हथियाने जैसे अपराधों में शामिल थीं तथा सिंह ने ‘द न्यूजपेपर्स एंड पब्लिकेशंस लिमिटेड के कर्मचारियों को दिए जाने वाले 5.82 करोड़ रुपये का गबन किया तथा इस धन का इस्तेमाल अपनी कंपनी के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया।”

    ईडी ने आरोप लगाया कि सिंह ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी किए गए सम्मनों को जानबूझकर नजरअंदाज किया और जांच में सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी ‘‘दुर्भावनापूर्ण” मंशा दर्शाती है और अत: उन्हें सात सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया।