Lalu Yadav and Rabri Devi
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नयी दिल्ली:  दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (CN Rabri Devi) और उनकी बेटी मीसा भारती (Misa Bharati) तथा हेमा यादव (Hema Yadav) को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत (Intrim Bail) दी।

विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए। 

ED द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कार्यवाही के दौरान ईडी से पूछा कि उसे आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता क्यों है जबकि उसने अपनी जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। (एजेंसी)