नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी WFI के पूर्व प्रमुख और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने क्लीनचिट नहीं दी है। ऐसे में अब यह साफ़ है कि कमेटी ने उन्हें कहीं न कहीं दोषी माना है और उनके खिलाफ अभियोग तय करने के पर्याप्त साक्ष्य है।
#WATCH | Former WFI president and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh arrives at Rouse Avenue Court in Delhi. pic.twitter.com/nUTaDObMnf
— ANI (@ANI) October 7, 2023
जानकारी दें कि दिल्ली पुलिस ने सांसद सिंह के खिलाफ बीते 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। यह भी बता दें महिला पहलवानों की ओर से दायर एफआईआर पर ये चार्जशीट दायर हुई थी।
पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर (Vinod Tomar) के खिलाफ आइपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं।
दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के बाद सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भारतीय मुक्केबाज महान एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया था।