Lalu Prasad Yadav
File Photo : PTI

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नई दिल्ली. चारा घोटाला केस में इस समय की बड़ी खबर के अनुसार, इस केस के आरोपी RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने के लिए अब CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाला मामले में RJD नेता लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है।दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने के लिए अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।

जानकारी के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर लगाई गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आगामी 25 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले पर CBI ने कहा है कि, जमानत आदेश का आधार गलत है। लालू यादव ने अपेक्षित समय जेल में नहीं बिताया है। वहीं CBI ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील भी दी है कि, जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि लालू यादव पहले ही अपनी सजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं।

पता हो कि, साल 2022 में झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी। तब जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले में सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाया। दरअसल तब कोर्ट में दलील दी गई कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है।

तब लालू को 3 शर्तों पर बेल मिली थी। इसमें 10 लाख के निचले मुचलके की राशि जमा करने के साथ-साथ जमानत के दौरान हाई कोर्ट से परमिशन लिए बिना देश नहीं छोड़ना शामिल था। साथ ही वह अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदल सकने की ताकीद थी।