नई दिल्ली: यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली अदालत ने गुरुवार को सुनवाई किया। आदलत ने नियमित जमानत याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस बीच कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
इस बीच कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो…
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2023
जानकारी के मुताबिक दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान प्रमुख बृज भूषण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर शाम चार बजे तक आदेश सुरक्षित रख लिया। इसके पहले इस मामले में 18 जुलाई को सुनवाई हुई थी। जिसमें बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी।