tyagi
Pic: ANI

    Loading

    नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार, आज नोएडा (Noida) की एक अदालत ने महिला से बदसलूकी करने के एक मामले में गिरफ्तार और धोखाधड़ी सहित विभिन्न दुसरे मामलों में आरोपी श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। बता दें कि श्रीकांत त्यागी को बीते मंगलवार को उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले से पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था और उसे अदालत में पेश किया था।

    बाद में अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद त्यागी के वकील सुशील भाटी ने बुधवार को जमानत याचिका अदालत में दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने आज उस जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    बता दें कि उत्तर प्रदेश (UP) की गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने यहां एक आवासीय सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर सोमवार को 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। दरअसल त्यागी का इसी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला से झगड़ा हो गया था जिसके बाद बीते शुक्रवार को उसके खिलाफ IPC की धारा 354 (किसी महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    इतना ही नहीं उसके खिलाफ IPC की धारा 447 (अनाधिकार प्रवेश), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 506 (धमकी देना) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।