CHOTA-RAJAN

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    मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन (Chhota Rajan) द्वारा तीन मामलों में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इनमें से दो मामलों में राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र निकल्जे है, को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया था। 

    न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने राजन के वकील तुषार खंडारे द्वारा दायर याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार कर लिया और उन्हें दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अगस्त 2019 में हत्या के प्रयास के एक मामले में राजन को आठ साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

    उसने 2015 में जबरन वसूली के एक मामले में जनवरी 2021 में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है। (एजेंसी)