Press, police written vehicles will be challaned

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भायंदर. पुलिस आयुक्तालय बनने के बाद शहर में काननू का दबदबा दिखने लगा है। अब पुलिस (Police) और प्रेस (Press) लिखे वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने चेताया है की ऐसे वाहनों (Vehicles) पर कानूनी कार्रवाई (Legal Action) शुरू की जाएगी। इसलिए चालक वाहनों पर से पुलिस या प्रेस का स्टिकर (Sticker) या लोगो (Logo) निकाल लें, नहीं तो जेल (Jail) तक की सजा काटनी पड़ सकती है।

22 जनवरी को पुलिस निरीक्षक (यातायात) रमेश भामे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 2004 में मुख्यमंत्री के पास हुई बैठक पाया गया की वाहनों पर प्रेस और पुलिस लिखने की अनुमति देने का कोई कानून नहीं है। वाहनों पर पुलिस और प्रेस लिखना गैरकानूनी है। ऐसे वाहनों का धड़ल्ले से दुरुपयोग किए जाते पाया गया है।

आला अधिकारियों को भेजी जाएगी रिपोर्ट 

पुलिस विभाग की गाड़ी छोड़कर अन्य निजी वाहनों पर पुलिस और प्रेस लगे स्टिकर या लोगो वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की करने का आदेश सरकार ने दिया है। आदेश में कहा गया है कि प्रेस और पुलिस लिखे वाहन चालक का नाम, पद तथा स्टिकर/लोगो लगाने का मकसद की जानकारी हासिल करें। इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन शाम को दें। ऐसे वाहन चालकों के प्रति ढिलाई बरतने वाले पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेजी जाएगी।