Meera-Bhayander Municipal Corporation

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अनिल चौहान

भायंदर. लम्बे समय बाद मीरा-भायंदर महानगरपालिका (Meera-Bhayander Municipal Corporation) अपने लोगो (Logo) (बोध चिन्ह) के उपयोग की नियमावली पिछले दिनों तैयार तो कर ली, लेकिन उस पर अमल अभी तक शुरू नहीं कर पाई है। पुलिस (Police), प्रेस (Press) लिखे गाड़ियों पर पुलिस सख्ती शुरू कर दी है। लोग अब पूछ रहे हैं कि मनपा का लोगो लगी गाड़ियों पर कार्रवाई कब होगी?

नियमावली के मुताबिक, मनपा की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, नगरसेवक या संवैधानिक समितियों के सदस्य मनपा लोगो का उपयोग अपने लेटरहेड या वाहन पर नहीं कर सकेंगे। अगर किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एक नगरसेवक दो से ज्यादा वाहन पर लोगो नहीं लगा सकेगा। 

 बिना अनुमति के धड़ल्ले से प्रयोग

गौरतलब है की मनपा लोगों का उपयोग नगरसेवक, उनके कार्यकर्ता, संवैधानिक समितियों के सदस्य बिना अनुमति के धड़ल्ले से करते हैं। इतना ही नहीं देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति अपने वाहनों पर लोगो लगाकर घूमते हैं। ऐसा करने के पीछे टोल बचाने और रुतबा दिखाने की उनकी मंशा रहती है। लोगो लगी गाड़ियों का गलत काम के लिए इस्तेमाल तक होने की बात कही जाती रही है। मनपा के लोगो लगे शहर में अनुमानतः 5000 वाहन होंगे। असली नगरसेवक, फर्जी नगरसेवक की गाड़ी देखकर चकित तो होते हैं, लेकिन कभी ऐसी गाड़ियों और उन पर लोगो बनाकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुखर नहीं हुए।

मनपा ने क्या नियमावली बनाई या निर्णय लिया है? उसका अवलोकन किया जाएगा। जो लोग मनपा लोगो का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई होगी।

-रमेश भामे, पुलिस निरीक्षक, यातायात

नियमावली बनाई गई है। उसे अमल में लाने का काम सामान्य प्रशासन का है। जनप्रतिनिधियों को छोड़कर अन्य लोग जो गाड़ी पर मनपा का लोगो लगाकर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम जल्द उठाया जाएगा।

-वासुदेव शिरवलकर, नगर सचिव