Corona outbreak in Navi Mumbai, closed Covid center resumed
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    नागपुर. कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिलने की कई घटनाएं सुनवाई के दौरान उजागर होते ही अदालत ने मानकापुर स्टेडियम और नागपुर नागरिक सहकारी रुग्णालय में मरीजों को बेड उपलब्ध कराने की दृष्टि से विचार करने के आदेश जिलाधिकारी को दिए. इसके लिए मनपा या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी से सहयोग लेने के भी आदेश जारी किए. मंगलवार को कोरोना संकट और उपायों को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी जिस अधिकारी के लिए अनुरोध करेंगे, उसे तुरंत सहयोग देना होगा. यहां तक कि जिलाधिकारी जिन दस्तावेजों की मांग करें वह भी तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराना होगा. अदालत ने अगली सुनवाई तक मानकापुर स्टेडियम और नागपुर नागरिक सहकारी रुग्णालय में कोविड अस्पताल की संभावना पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए.

    सभी को मिलेगी रेमडेसिविर 

    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और एफडीए की ओर से पैरवी कर रहे अधि. एम.जी. भांगडे ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय पोर्टल का विकल्प तैयार किया गया है जिसमें मरीज का नाम, किस अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल का नाम, कितने डोज मरीज को दिए गए आदि की जानकारी पोर्टल पर दी जाएगी. इस पोर्टल को तुरंत शुरू किया जा रहा है. जिस अस्पताल में मरीज को इंजेक्शन दिया जाना है, उसे तुरंत प्रभाव से पोर्टल पर जानकारी परिपूर्ण करनी होगी. अधिकारियों के हवाले से अधि. भांगडे ने कहा कि यदि किसी कोविड अस्पताल में मरीज को बेड नहीं मिला हो और उसे भी इंजेक्शन की आवश्यकता हो तो उसे अस्पताल के आउटडोर पेशंट विभाग द्वारा इंजेक्शन दिया जाएगा. ऐसे मामले में भी अस्पताल को तुरंत पोर्टल पर जानकारी देनी होगी. 

    गैरकोविड अस्पताल के मरीज को भी डोज

    सरकार की ओर से बताया गया कि यदि किसी मरीज को कोविड अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया और यहां तक कि अस्पताल के आउटडोर पेशंट विभाग से भी उसे सेवाएं नहीं मिल रहीं हों तथा वह किसी गैर कोविड अस्पताल में इलाज ले रहा हो तो उसे डॉक्टर की सिफारिश के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होगा. जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मरीज को इंजेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा. केवल गैर कोविड अस्पताल में इलाज कराने के कारण मरीज को इंजेक्शन से वंचित नहीं रखा जा सकेगा. ऐसे अस्पताल के एमबीबीएस डॉक्टर को रिपोर्ट देकर आवश्यकता निश्चित करनी होगी. 

    नागपुर सहित अन्य जगहों पर भी ऑक्सीजन प्लांट

    मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के विशेष सरकारी वकील भांगडे ने कहा कि वैधानिक दृष्टि से राज्य सरकार ने नागपुर में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने को मान्यता प्रदान कर दी है. यहां तक कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के प्लांट पर विचार है. इसके लिए 15 अप्रैल को राज्य के मुख्य सचिव ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है. सुनवाई के दौरान अदालत मित्र श्रीरंग भांडारकर ने कहा कि इंडियन रेलवे के अधिकार में 2 अस्पताल हैं. जहां पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. जरूरतमंदों के लिए ये अस्पताल उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिसके बाद न्यायाधीश झका हक और न्यायाधीश अमित बोरकर ने असि. सॉलिसिटर जनरल को रेल अधिकारियों से चर्चा कर जिलाधिकारी से सम्पर्क करने के आदेश दिए. अदालत ने रेल अधिकारियों द्वारा सहयोग मिलने की आशा भी जताई.