Nikhil suicide case, Agarwal gets interim bail

  • कई लोगों का लगाया करोड़ों रुपये का चूना

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नागपुर. फिल्म निर्माता विपुल शाह और अपनी पत्नी सहित कई लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले महाठग राजेशसिंह तारकेश्वर सिंह (42) को बजाजनगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई. पुलिस ने चंद्रशेखर भेंडे नामक व्यक्ति की शिकायत पर राजेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसके पहले फिल्म निर्माता शाह और खुदकी पत्नी के साथ धोखाधड़ी करने को लेकर राजेश चर्चा में आया था.

सुरेंद्रनगर में फ्लैट स्कीम का निर्माण करने के लिए राजेश ने भेंडे से 1.50 करोड़ रुपये उधार मांगे थे. चौगुना फायदा दिलाने का झांसा दिया था. अग्रिम राशि के तौर पर भेंडे ने उसे 20 लाख रुपये दिए लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद स्कीम का काम शुरु नहीं हुआ. पैसे वापस मांगने पर राजेश ने 10-10 लाख के 2 चेक दिए, लेकिन उसकी मंजूरी के बाद ही बैंक में चेक जमा करने को कहा. काफी समय बीत जाने के बावजूद भेंडे को रुपये वापस नहीं मिले और उन्होंने पुलिस से शिकायत की.

बचावपक्ष के अधिवक्ता रमेश रावलानी और अतुल रावलानी ने कोर्ट को बताया कि भेंडे ने आरोपी द्वारा दिए गए १० लाख रुपये के २ चेक बैंक में जमा नहीं करवाए. आरोपी द्वारा फिर्यादी को चेक देना यह दर्शाता है कि आरोपी पैसा लौटाना चाहता था. फरियादी द्वारा बैंक में चेक जमा नहीं करना उसकी खुद की गलती को दर्शाता है. अभी भी वह चेक का सिविल कोर्ट में उपयोग करके अपने २० लाख रुपये वसूल करने का दावा दाखल कर सकता है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया.