RBI

    Loading

    नाशिक. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर नाशिक में जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।  बैंक पर 50.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जनलक्ष्मी सहकारी बैंक (Janalakshmi Sahakari Bank) ने जमा और क्रेडिट सूचना कंपनियों (Credit Information Companies)(सीआईसी) की नियुक्ति के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए रिजर्व बैंक ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है।

    इसके अलावा रिजर्व बैंक ने गाजियाबाद में नोएडा कॉमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की है। ऋण नियमों का पालन न करने पर बैंक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।  कुछ दिन पहले आरबीआई ने साइबर सुरक्षा नीति का उल्लंघन करने पर एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।  रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।  इस संबंध में कुछ नीतियां बनाई गई हैं।  इन नीतियों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ रिजर्व बैंक दंडात्मक कार्रवाई करता है। आरबीआई ने अब तक बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 14 बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। 

    पहले भी महाराष्ट्र में तीन सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है

    कुछ दिन पहले आरबीआई ने राज्य के तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था।  इनमें से मोगावीरा को-ऑपरेटिव बैंक पर 12 लाख रुपये, इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये और बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।  इससे पहले आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर गुजरात में ध्रांगधारा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।  इसके अलावा रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर भी 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।