नागपुर,महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आज से प्रशासन ने शहर में एहतियातन धारा 144 लगा दी है।
- आज से प्रशासन ने शहर में एहतियातन धारा 144 लगायी.
- महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वायरस के 39 मामले पॉजिटिव.
नागपुर. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते आज से प्रशासन ने शहर में एहतियातन धारा 144 लगा दी है। शहर के पुलिस संयुक्त आयुक्त के ऑफिस से कल यह खबर दी गयी। संयुक्त आयुक्त श्री रविंदर कदम ने कल रात अपने जारी किये विज्ञप्ति में कहा है कि आज दिनांक 17 मार्च से नागपुर शहर में एहतियातन धारा 144 लगायी गयी है जो दिनांक मार्च तक क्रियान्वन रहेगी।
इसके साथ ही नागपुर पुलिस ने यह चेतावनी जारी की है कि जहाँ भी इस आज्ञा के तामील नहीं होगी वहाँ ऐसे अवांछनीय तत्वों पर IPC की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि धारा 144 लोगो के भलाई के लिए ही सुरक्षात्मक तरीके से लगायी गयी है जिससे कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा न फैले।
क्या है धारा 144
आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने के तहत उस परिस्थिति में लगाई जाती है जब किसी तरह के सुरक्षा संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। इसके तहत कहीं भी गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा भी हो सकती है।
पुलिस संयुक्त आयुक्त श्री कदम ने कहा है कि फिलहाल धारा 144 लोगो के भलाई के लिए लगी है जिससे इसके वायरस प्रकोप में ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे न हों और इसको फैलने से रोका जा सके। विदित हो कि महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वायरस के 39 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं।