
नई दिल्ली: केंद्र द्वारा स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में GNCTD के लिए अध्यादेश अधिसूचित नियम पर दिल्ली की मंत्री आतिशी (Delhi minister Atishi) ने एक बार फिर बीजेपी सरकार (BJP government) को घेरा है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है और यह ताकत है अफसरों की जवाबदेही, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है।
उन्होंने आगे कहा क सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है। लैंड, लॉ-एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल की है लेकिन भाजपा से यह सहन नहीं हुआ।
#WATCH | Delhi Minister Atishi says, "The Supreme Court order meant that if the people of Delhi elected Arvind Kejriwal, decision-making power lies with him. That is what the Constitution says. Barring the issues of land, law & order and Police, all decision-making powers are… https://t.co/AXDHP9aBtZ pic.twitter.com/wH7364o08v
— ANI (@ANI) May 20, 2023
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब था कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है तो निर्णय लेने की शक्ति उन्हीं के पास है। यही संविधान कहता है। जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस के मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी फैसले -मेकिंग पॉवर अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी उनके सभी फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं। यह लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीएम नरेंद्र मोदी इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अधिकार दिया।