CM Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल (File Photo)

Loading

नई दिल्ली: आज यानी 16 मार्च शनिवार को दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Scam) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejeriwal) राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें दोनों ही मामलो में जमानत मिल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। 

आज इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ED की तरफ़ से फिलहाल पूरे दस्तावेज नहीं दिए ग‌ए हैं। ऐसे में पहले वो मांगे गए हैं। इसके चलते आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बांड भरने के लिए कहा। इसके बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की ज़मानत राशि पर यह बेल दी।

जानकारी दें कि, लगातार 8 समन के बाद भी ED के सामने पेश नहीं होने पर ED ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। वहीं बीते शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के व्यक्तिगत पेशी से बचने की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें आज ACMM की कोर्ट में पेश होने को कहा था। 

इस बाबत ED ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया था। वहीं ED ताजा शिकायत पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4-8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।