लाडली लक्ष्मी योजना: बेटी के जन्म से पढ़ाई तक की टेंशन खत्म, जानें इस योजना के बारें में सबकुछ

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नई दिल्ली: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेटियों को आगे बढ़ाने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे है। सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा से शादी उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए तमाम योजनाएं चलाए जा रही है। ऐसी ही एक योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना को मध्यप्रदेश की शिवराज चौहान की सरकार चला रही है। यह योजना बेटियों की दृष्टि से काफी सराहनीय और लोकप्रिय है। इस योजना के जरिए बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक पूरी टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारें में सबकुछ… 

21 साल की होने पर दी जाती है इतनी रक्कम 

लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की ड्रीम स्कीम है।  इस योजना की शुरुआत बेटियों शिक्षा और शादी में आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए गई थी। योजना के तहत बेटियों को शुरुआती शिक्षा साथ ही उच्च शिक्षा जैसे लॉ, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी मदद मिलती है। यही नहीं अगर बेटी की उम्र 21 साल हो जाती है और उनकी शादी नहीं होती तो ऐसे समय में राज्य सरकार द्वारा उसे एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।

इस साल शुरू की गई थी योजना 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने अपने ड्रीम स्कीम (लाडली लक्ष्मी योजना) की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को की थी।लाडली लक्ष्मी योजना के उद्देश्य की बात करें तो प्रदेश सरकार का मकसद बेटियों के जन्म पर समाज की सोच में बदलाव, बाल विवाह में कमी लाना, बेटी के जन्म के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी उठाना है। 

मध्यप्रदेश में योजना को शुरू हुए 16 साल से अधिक समय हो गया है। इस अवधि में इस योजना में कई तरह के सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। इस इस योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने बेटियों की उच्च शिक्षा की भी जिम्मेदारी ली है और इसके लिए 25 हजार रुपये के 2 किश्त दिए जाते हैं।

अब तक 45 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन 

प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक करीब 45,16,631 बेटियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 13 लाख से ज्यादा बेटियों को छात्रवृत्ति के रूप में 384 करोड़ 31 लाख रुपये बांटे गए हैं।लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार बेटियों के नाम 6000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदती है। जिसके बाद बेटी को 6वीं क्लास में जाते ही 2000 रुपये, 9वीं क्लास में पहुंचने पर 4000 रुपये, वहीं, 11वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 6000 रुपये और 12वीं क्लास के लिए फिर 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

इन वजह से रद्द हो सकता है आवेदन? 

जानकारी के लिए बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मांगी गई सभी तरह की जानकारियां बिल्कुल सही और सटीक होनी चाहिए। वहीं, अगर जांच के उपरांत जानकारी गलत पाई जाती है तो उस स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा बालिका की मृत्यु हो जाने पर भी ये रद्द हो जाएगा, जबकि अगर बच्ची का बाल विवाह होता है, तो भी इसे निरस्त किए जाने का प्रावधान है।

योजना में आवेदन के लिए पात्रता और शर्तें 

  • बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद का होना चाहिए।
  • स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
  • इस योजना में आवेदन कर्ता के माता पिता आयकर दाता ( Income Tax Payers) न हो। 
  • बेटी के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
  • आवेदिका का 18 वर्ष तक अविवाहित रहना जरूरी है। 
  • इस योजना के तहत आप गोद ली गई बच्ची के लिए सरकारी मदद ले सकते हैं।
  • इसके लिए गोद लिए जाने का प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी होता है।

 वेबसाइट 

ऑफिशियल वेबसाइट https://ladlilaxmi.mp.gov.in/ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते है। 

योजना का लाभ लेने के लिए लगेंगे यह दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • बालिका जन्म प्रमाण
  • पत्र माता-पिता का आइडेंटिटी प्रूफ
  • बैंक अकॉउंट पासबुक
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो